हनुमानगढ़: फसल बीमा योजना (FASAL BIMA CLAIM) भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को अपने फसलों का बीमा करवाना होता है और यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है, तो बीमा कंपनी किसानों को नुकसान की भरपाई करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सरकार की तरफ से 127 करोड़ रुपये का फसल बीमा राशि जारी की गई है, जो किसानों को साल 2022 से 2023 के लिए मिलेगी। इस राशि को लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा किया जाएगा। कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक रमेशचंद्र बराला के अनुसार, रबी सीजन के दौरान 25 लाख फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई थी, जिनमें से 5 लाख 80 हजार पॉलिसी के लिए क्लेम राशि जारी हो चुकी है।
फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाना।
- किसानों की आय को बढ़ाना।
- कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना।
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को किसी भी तरह की आपदा या कुशल प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के खिलाफ बचाने के लिए कम प्रीमियम दरों पर बीमा कवरेज मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज की राशि फसल की प्रकार, बुआई क्षेत्रफल, और प्राकृतिक आपदा की गंभीरता के आधार पर तय की जाती है। फसल बीमा योजना के तहत किसान अपने बीमा कवरेज को ऑनलाइन, ऑफलाइन या बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- फसल बीमा पॉलिसी
- फसल नुकसान का प्रमाण
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्लेम करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले किसान को अपने बीमा कंपनी को फसल नुकसान की सूचना देनी होगी।
- फिर बीमा कंपनी की ओर से फसल नुकसान का आकलन किया जाएगा।
- यदि फसल नुकसान बीमा कंपनी की निर्धारित क्षति सीमा से अधिक होता है, तो किसान को क्लेम राशि का भुगतान किया जाएगा।