ई-गेमिंग के लिए GST से जुड़े नए नियम कल, यानी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत, ई-गेमिंग के साथ-साथ कैसिनो और घुड़दौड़ से जुड़े जीएसटी के नियमों में परिवर्तन किया गया है, और ये परिवर्तन 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। अब, सेंट्रल जीएसटी एक्ट में बदलाव के तहत, इन्हें अब लॉटरी, बेटिंग, और गैंबलिंग के समान ही समझा जाएगा। इसके बाद, अब बेट्स यानी दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 फीसदी की GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने की शुरुआत में ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। गेमिंग कंपनियों का कहना है कि इससे गेमिंग इंडस्ट्री को कठिनाइयां आ सकती हैं और छंटनी भी हो सकती है।
गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) में किए गए बदलाव के अनुसार, विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म को अब भारत में पंजीकृत कराना अनिवार्य हो गया है। उन्हें अब यहां के नियमों के अनुसार ही टैक्स भी भरना होगा।
इसके अलावा, यह परिवर्तन 6 महीने बाद की जांच के लिए बदला गया है, जिसका मतलब है कि इसे 1 अप्रैल 2024 को फिर से देखा जाएगा।