Demat Account Update: अक्टूबर के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस नए महीने के साथ ही एक नई तिमाही शुरू हो जाएगी। नई तिमाही कई पर्सनल फाइनेंस बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिनको लोगों पर सीधा असर होगा।
अक्टूबर से होने वाले वित्तीय बदलावों में म्यूचुअल फंड फोलियो नॉमिनेशन, नए टीसीएस नियम, डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की डेडलाइन आदि भी शामिल हैं। यहां हम आपको 4 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आपके व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन
सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनी व्यक्तियों को जोड़ने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 निर्धारित की गई है, ऐसा नहीं होने पर डेबिट के लिए फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा।
सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से म्यूचुअल फंड्स में जितने भी नए निवेशक जुड़ेंगे, उनके लिए नॉमिनी का नाम देना या नामांकन से बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया।
अगर कोई किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा। सर्कुलर के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। ऐसा न होने पर संबंधित म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
टीसीएस का नया नियम
क्रेडिट कार्ड पर ₹7 लाख से अधिक का विदेशी खर्च (Overseas expenses) 20 फीसदी टीसीएस लगेगा। हालांकि यदि ऐसे खर्च मेडिकल या एजुकेशन के लिए किए जाते हैं, तो टीसीएस 5 फीसदी लगाया जाएगा। ओवरसीज एजुकेशन के लिए लोन लेने वालों के लिए ₹7 लाख की सीमा से ऊपर 0.5 फीसदी की कम टीसीएस दर लगाई जाएगी।
डीमैट खाते में नॉमिनेशन
डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन अनिवार्य हो गया है। मौजूदा एलिजिबल ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए अपने अकाउंट्स के लिए एक लाभार्थी को नामांकित करने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी।
अगर आपने समय रहते इस काम को पूरा नहीं किया तो डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, यानि आप शेयरों की खरीददारी या बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। पहला तो ये की आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ लें या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप नॉमिन नहीं चुनने का विकल्प चुनें।
स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए पैन, आधार अनिवार्य
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), डाकघर जमा और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को इस महीने के अंत तक अपना आधार नंबर डाकघर या बैंक शाखा में जमा करना होगा। इस महत्वपूर्ण समय सीमा से चूकने पर उनके स्मॉल सेविंग निवेश पर रोक लग जाएगी। पीपीएफ, एसएसवाई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) आदि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था।
यहीं नहीं, अक्टूबर के महीने में भी कई और वित्तीय बदलाव हो सकते हैं, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने वित्तीय स्थिति को नजरअंदाज न बैठें और उन बदलावों के बारे में समय-समय पर जानकारी लें ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
बदलाव का नाम | डेडलाइन |
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म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन | 30 सितंबर, 2023 |
टीसीएस का नया नियम | अधिक जानकारी के लिए देखें |
डीमैट खाते में नॉमिनेशन | 30 सितंबर, 2023 |
स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए पैन, आधार अनिवार्य | 31 अक्टूबर, 2023 |
इन वित्तीय बदलावों के साथ, आप आने वाले महीनों में अपने वित्तीय योजनाओं को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के करीब आ सकते हैं।
यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए या किसी विशेष वित्तीय सवाल का समाधान चाहिए, तो कृपया स्वतंत्र वित्त सलाहकार से मिलें और अपने वित्तीय योजनाओं को सही दिशा में अग्रसर करें।