BPL families : हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की सहायता के रूप में आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 80 हजार रुपए कर दिया है, जिसका उद्घाटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पहले केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब यह योजना सभी गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध है।
इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को उनके मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहां हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं।
आवेदन करने की शर्तें:
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
- आवेदक का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक कागजात:
- परिवार पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड नंबर
- राशन पत्रिका
- एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- घर के साथ फोटो
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र
यहां योजना का विवरण है:
- राशि: 80,000 रुपए
- कौन कर सकता है आवेदन: सभी बीपीएल परिवार
- आवेदन की अंतिम तिथि: जल्दी करें, आवेदन फॉर्म भरने का काम जारी है
यह योजना गरीब परिवारों को उनके मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। इसके अलावा, इस योजना से सरकार गरीब परिवारों को अधिक सशक्त बनाने में मदद करने का भी प्रयास कर रही है। अगर आपका परिवार इस योजना के अंतर्गत आता है, तो आप इस आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
इसके लिए जल्दी करें और आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात तैयार करें। हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए इस योजना के माध्यम से उन्हें समर्थन प्रदान कर रही है, और आपका आवेदन इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।