Haryana Government: हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए ‘विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना’ लागू की हुई है। इस योजना के तहत अब तक 256 विधवा महिलाओं को 638.68 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत व्यक्तिगत कारोबार जैसे कि सिलाई कढाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटिक, ऑटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयाँ, खाद्य प्रंसस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए 3 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
लाभार्थी द्वारा समय पर भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा अधिकतम 50 हजार रूपये जो भी पहले हो प्रदान किया जायेगा। कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी को स्वयं वहन करेगा तथा शेष ऋण वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के लिए ऋण आवेदन करते समय संभावित लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग/अनुभव प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट आकार की फोटो की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। इसकी अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की वेवसाइट http://www.hwdcl.org पर देख सकते हैं।