Haryana News: प्रदूषण के खतरनाक होते स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने भी कचरा जलाने पर धारा 144 लागू कर दी है.
जिला में AQI में गिरावट व शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, डीएम निशांत कुमार यादव ने जिले में औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़ी व्यर्थ सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.
कचरा जलाने पर पूरी पाबंदी
डीएम द्वारा जारी व तत्काल प्रभाव से लागू इन आदेशों में गुरुग्राम में किसी भी प्रकार के पदार्थों को खुले क्षेत्रों, गलियों, बैकयार्ड, औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों में जलाने पर पूर्णतः पाबंधी लगाई गई है.
सभी म्युनिसिपल ऑथोरिटी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अपशिष्ट जलाने की किसी भी घटना की निगरानी करने और रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.
आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा. गौरतलब रहे कि गुरुग्राम के कई इलाकों में प्रदूषण लेवल PM2.5 350 तो वहीं PM10 675 के आंकड़े को पार कर चुका है.
इन कामों और वाहनों पर रोक
बताते चलें कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक हो रहा है. इसे देखते हुए GRAP-3 लागू किया गया है. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के काम, पत्थर तोड़ने और खनन को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं.
साथ ही दिल्ली-एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल-4 वाहनों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली सरकार ने वाहन रोक पर और सख्ती दिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है. अगर कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी दिल्ली में चलाएगा तो उसका 20 हजार का चालान काटा जाएगा.
इन लोगों को मिलेगी छूट
राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा से संबंधित कंस्ट्रक्शन के काम, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, हेल्थ सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हाइवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़े हुए कामों को इस पाबंदी से छूट दी गई है.