Haryana News: हरियाणा से बाहर निवासियों को अब भी विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंकों का लाभ मिलेगा। अब तक ये अंक केवल हरियाणा के निवासियों के लिए ही थे।
इस संबंध में एक हलफनामा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल), पंचकूला की अवर सचिव नवीन कुमारी ने इस मुद्दे पर लंबित एक याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष दिया है।
गैर-हरियाणा निवासियों के लिए भी वेटेज बढ़ा दिया गया है
हलफनामे में हाई कोर्ट को बताया गया कि मुख्य सचिव हरियाणा ने अधिकारियों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी दे दी थी और संशोधित अधिसूचना जारी कर सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव का वेटेज गैर-हरियाणा निवासी उम्मीदवारों के लिए भी बढ़ा दिया गया है।
हाई कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि 12 सितंबर को एचवीपीएनएल में सहायक अभियंता के पद पर आवेदन करने के लिए पात्र निवासियों, जो गैर-हरियाणा निवासी उम्मीदवार थे और सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों के लिए पात्र हैं, को बुलाने के लिए एक शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है।
इंजीनियर के 143 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था
सरकार की ओर से यह हलफनामा अर्पित गहलोत द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है। याचिका के अनुसार हरियाणा बिजली विभाग असिस्टेंट इंजीनियर के 143 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
विज्ञापन के अनुसार सामाजिक-आर्थिक आधार पर 10 अंक और अनुभव के 10 अंक देने का प्रावधान था। याचिका ने कहा कि यह दोनों प्रावधान केवल हरियाणा के मूल निवासियों के लिए ही थे।
इस तरह से तो संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों के आवेदकों को वंचित किया जा रहा है। संविधान के अनुसार देश में केवल एक ही नागरिकता है और वह भारत देश की है।