ram rahim news: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है जिसमें गुरु रविदास और संत कबीर के समर्थन में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, गुरमीत सिंह, के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है।
इसकी मौद्रिक पृष्ठभूमि में यह हुआ था कि 2016 में एक सत्संग के दौरान हुई घटना पर आधारित एफआइआर को लेकर गुरमीत सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर की रद्दी की मांग की थी।
इस संदर्भ में, राम रहीम ने बताया था कि उनके खिलाफ धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप) के तहत जालंधर ग्रामीण क्षेत्र के पतारा में 17 मार्च को एफआइआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में इतने लंबे अंतराल के बाद एफआइआर दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले के दौरान कहा कि याचिका पर प्रवचन देने के समय किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य के लिए कोई स्पष्ट सुबूत नहीं है।