सरकार द्वारा प्रति महीने बाँटे जाने वाले नि:शुल्क राशन कोटों के दुकानों तक पहुँच चुका है। 12 अक्टूबर, जो कि गुरुवार है, से इसका वितरण प्रारम्भ होगा। इस राशन को 25 अक्टूबर तक प्राप्त किया जा सकेगा। राशन के वितरण के संबंध में जिला स्तर पर भी अधिकारी ने आदेश जारी किया है। अंत्योदय और गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्डधारकों को नि:शुल्क राशन प्राप्त होगा।
वाराणसी जिला प्रशासन के अनुसार शासन की तरफ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना में अक्टूबर महीने के लिए आवंटित खाद्यान्न (गेहूं-चावल) का निःशुल्क वितरण 12 से 25 अक्टूबर के बीच कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के अनुसार जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 12 अक्टूबर के बाद कोटेदारों से इसे लेने की अपील की गई है।
आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत अक्टूबर में अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल का वितरण होगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न ले सकेंगे।
इसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल मिलेगा। इसका वितरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेंहू और चावल प्राप्त न करने वाले कार्डधारक वितरण की अंतिम तिथि तक मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना काल से सरकार लगातार निशुल्क राशन का वितरण कर रही है। पहले यह कुछ महीनों के लिए था लेकिन बाद में इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा। फिलहाल अगले माह तक इसे बंटना है। हालांकि माना जा रहा है इसके बाद भी इसका वितरण होगा।